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दुर्ग

चिटफण्ड के प्रकरण में माइको फाईनेंस पब्लिक लिमिटेंड के फरार डॉयरेक्टर को उड़िसा से किया गया गिरफ्तार

पुलगांव  | प्रार्थिया रूखमणी बाई साहू पति स्व. दूजेराम साहू उम्र 55 साल साकिन ग्राम जेवरा सिरसा द्वारा चौकी स्मृतिनगर में दिनांक 18.05.2017 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि माइको फाइनेन्स लिमिटेड के डायरेक्टरों द्वारा अधिक ब्याज देने और पैसा डबल होने की झांसा देकर वर्ष 2008 से लगातार उसके पति से 9,70,000/ रूपये एवं एक अन्य निवेशक से 50000/- इस प्रकार दो निवेशकों से 10,20,000/- जमा कराकर धोखाधड़ी कर आफिस बंद कर भाग गये ।

रिपोर्ट पर दिनांक 18.05.2017 को थाना पुलगांव (चौकी जेवरा सिरसा) में अप.क. 221/2017 धारा 420, 409 भा.द.वि. 3,4,5 चिटफण्ड एवं धन परिचालन पाबंदी अधिनियम 1978 छ.ग. निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 माइको फाईनेंस पब्लिक लिमिटेंड का डॉयरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, बैकुंठनाथ पटनायक, सुरथादास, अशोक कुमार पटनायक, बिजोय कुमार राउत्रे के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण अपराध कायमी के पूर्व से ही फरार हो गए थे ।

चिटफण्ड के प्रकरणों में फरार डायरेक्टरों की पतासाजी एवं गिरफ्‌तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कम में आर.ओ.सी. से प्राप्त जानकारी के आधार पर कम्पनी के डॉयरेक्टर की पतासाजी हेतु एक टीम उड़िसा भेजा गया।

टीम व्दारा उड़िसा से माइको फाईनेंस पब्लिक लिमिटेंड कम्पनी के डायरेक्टर सुरथादास को विधिवत गिरफ्‌तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड में भेजा गया है। शेष फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण जोशी, आरक्षक दीपक जान, चौकी जेवरा सिरसा, प्रधान आरक्षक धनंजय, आरक्षक अजय गहलोत एसीसीयू की भूमिका उल्लेखनीय रही ।

गिरफ्तार आरोपी-

सुस्थादास पिता ढोई चरन दास उम्र 45 वर्ष सा. प्लाट नं. 720/724 यूनिट 09 भोई नगर लक्ष्मीनारायण बस्ती थाना शहीदनगर जिला खोरधा (उडिसा)

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